बैंकिंग से जुड़ी ये चीजें नए साल से बदल जाएंगी, जानें आप पर पड़ेगा कितना असर

अगले कुछ घंटों में नए साल की शुरुआत हो जाएगी. इसी के साथ आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें पुरानी हो जाएंगी तो बहुत कुछ नया होने वाला है. आज हम आपको 5 ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जो कल यानी 1 जनवरी 2019 से बदल जाएंगी.

1 जनवरी से ऐसे एटीएम कार्ड हो जाएंगे बंद

अगर आपका एटीएम कार्ड मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप का है तो यह नए साल में बेकार हो जाएगा. दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप वाला कार्ड काम करना बंद कर देगा. जिन एटीएम कार्ड में चिप नहीं है वह मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप हैं. आरबीआई के मुताबिक मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप कार्ड सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं हैं. यही वजह है कि बीते कुछ दिनों से प्राइवेट और पब्‍लिक सेक्‍टर के बैंक लगातार अपने ग्राहकों को एक मैसेज कर रहे हैं. इस मैसेज में ग्राहकों को मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप के कार्ड बदलने को कहा जा रहा है. हालांकि यह कार्ड 31 दिसंबर यानी आज के बाद भी बदला जा सकेगा.

नॉन-CTS चेकबुक भी हो जाएंगी बेकार

1 जनवरी, 2019 से नॉन-CTS चेकबुक बेकार हो जाएंगी. आरबीआई ने करीब तीन महीने पहले इस संबंध में बैंकों को निर्देश दिया था. यही वजह है कि बैंक लगातार अपने ग्राहकों से पुराने चेक बुक सरेंडर करने और CTS (चेक ट्रंकेशन सिस्टम Cheque Truncation System) की नई चेकबुक जारी करने की अपील कर रहे हैं. दरअसल, CTS के तहत चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज कैप्चर हो जाती है और फिजिकल चेक को एक बैंक से दूसरे बैंक में क्लियरेंस के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है. जबकि नॉन-CTS चेक की बात करें तो कंप्यूटर द्वारा रीड नहीं किए जा सकते हैं. यही वजह है कि उन्हें फिजिकली ही एक जगह से दूसरी जगह क्लियरेंस के लिए भेजना होता है और क्लियरेंस में भी काफी वक्त लगता है.

नहीं मिलेगा एसबीआई ऑफर का फायदा

नए साल में आपको स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक खास ऑफर का फायदा नहीं मिलेगा. दरअसल, एसबीआई ने ऑफर के तहत 31 दिसंबर तक होम लोन के लिए अप्‍लाई करने वालों को बिना प्रोसेसिंग फीस के होम लोन दिया है. इस ऑफर के जरिए होम लोन लेने वालों के हजारों रुपये की प्रोसेसिंग फीस बच गई है.

आईटीआर फाइलिंग पर 10 हजार का जुर्माना 

अगर आपने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं किया है तो आपको दोगुनी कीमत चुकानी पड़ सकती है. दरअसल,  31 अगस्‍त तक इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना था लेकिन कई लोग चूक गए थे. ऐसे लोगों को 31 दिसंबर यानी आज रात 12 बजे तक 5, 000 रुपये के जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल करने का समय दिया गया है. अगर अब भी आप चूक गए तो आपको जुर्माने की नई राशि 10 हजार रुपये देनी पड़ सकती है. यानी आपको अतिरिक्‍त 5 हजार रुपये का नुकसान होगा.

बंद हो जाएगा GST से जुड़ा डिस्‍काउंट

नए साल में आपको प्री-जीएसटी वाली चीजों पर मिलने वाले डिस्‍काउंट का फायदा नहीं मिलेगा. दरअसल, GST लागू होने से पहले वाली चीजों को बेचने की आखिरी तारीख आज यानी 31 दिसंबर है. इसलिए, जिन दुकानदारों के पास पुराने स्टॉक हैं, वह स्टॉक क्लियर करने के लिए ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं.

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